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मतदाता पहचान पत्र


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मतदाता पहचान पत्र क्या है तथा इसका उपयोग

भारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 1993 में चुनावी तालिका की शुद्धता में सुधार करने तथा चुनावी घोटालों को रोकने के प्रयास में देश के सभी मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया। आयोग ने नवीनतम तकनीकी नवाचारों का लाभ उठाने के लिए मई 2000 में मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। अब तक पूरे भारत में 450 मिलियन से अधिक मतदाता या चुनाव पहचान पत्र वितरित किए जा चुके हैं। मतदाता पहचान पत्र या ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एक ऐसा पहचान पत्र है जो सभी योग्य मतदाताओं को चुनाव दिवस पर उनकी मतदाता पहचान को सक्षम करने में मदद करता है। जो लोग पहले से ही मतदाता सूची में नामांकित हैं वे मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के योग्य है जिसे चुनाव कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इन चुनाव कार्डों में व्यक्तिगत विवरण के साथ एक विशिष्ट पहचान संख्या छपी होती है। आगे चलकर भविष्य में, बायोमेट्रिक रुप का डेटा जैसे डिजिटल हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट भी दिए गए चुनाव कार्ड में सन्निहित माइक्रोचिप के अंदर निहित किया जा सकते हैं।

ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) सभी भारतीयों के लिए एक अद्वितीय पहचान पत्र है। चुनाव कार्ड न केवल चुनावों में वोट डालने के लिए उपयोगी है बल्कि यह बैंक खाता खोलने, नया गैस कनेक्शन करवाने तथा यात्रा और आवास हेतु ऑनलाइन आरक्षण के लिए पहचान प्रमाण और पता प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। वास्तव में आजकल लगभग प्रत्येक सरकारी एजेंसियाँ, बीमा कंपनियाँ, बैंक एजेंसियों जैसे बंधक कंपनियाँ (यदि आप बंधक या किसी अन्य व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने जा रहे हैं) और दावा कंपनियाँ (बीमा क्लेम) मतदाता पहचान संख्या की माँग करती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर जाकर बसता है तो चुनावी तालिका में पंजीकरण के लिए भी एक मतदाता पहचान पत्र आवश्यक होता है।

मतदाता पहचान पत्र के लिए पंजीकरण करने हेतु योग्यता मानदंड

कोई भी व्यक्ति जो वोट देने के अधिकार को प्राप्त करना चाहता है, उसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यह वैध मतदाता कार्ड मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों के लिए पहचान प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है तथा इसके द्वारा नगर, राज्य या राष्ट्रीय चुनावों में अपना वोट डाला जाता है। मतदाता पहचान पत्र के लिए स्वयं को पंजीकृत करने हेतु योग्यता मानदंड हैं:

  • आवेदक के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए।
  • आवेदक के आयु की योग्यता तिथि 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए जो कि चुनावी तालिका के संशोधन के वर्ष की पहली जनवरी मान्य है

एक मतदाता पहचान पत्र कैसे बनाएं

मतदाता पहचान पत्र या ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले आपको चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को फॉर्म 6/8/8ए भरकर और जमा करके मतदाता के रूप में पंजीकृत होना होगा और फिर मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने हेतु फॉर्म 001ए जमा करना होगा। यदि आप पहले से ही एक पंजीकृत मतदाता हैं यानी आपका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है, तो आप ईआरओ को फॉर्म 001सी जमा कर सकते हैं। ईआरओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त कर लीजिए।


मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) विशिष्ट समय अवधि पर डेसिग्नेटेड फोटोग्राफिक लोकेशन (डीपीएल) के माध्यम से अभियान चलता है। इन अभियान के दौरान, ईसीआई राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है। सभी पंजीकृत मतदाताओं को प्रत्येक क्षेत्र के ईआरओ द्वारा सूचना नोटिस भी दिए जाते हैं। जारी की गई नोटिस में उपयोगी जानकारी जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र और मतदान बूथ या भाग संख्या दी गई होती है। इसमें वह तिथि भी दी गई होती है जिस तिथि पर मतदाता पहचान पत्र एक विशेष मतदान बूथ और डीपीएल के पते के लिए जारी की जाएगी। एक बार मतदाता को नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद, उसे डीपीएल का दौरा करना चाहिए जो आमतौर पर एक स्कूल या सरकारी कार्यालय में होता है। प्रत्येक डेजिग्नैटेड फोटोग्राफी लोकेशन (डीपीएल) में आमतौर पर डिजिटल कैमरे से लैस दो सिस्टम होंगे। सभी आवश्यक विवरण दर्ज किए जाते हैं, एक फोटो लिया जाता है और इसके बाद चुनाव कार्ड जारी किया जाता है। उपरोक्त में से अधिकांश भारत के सभी राज्यों में यह प्रक्रिया लागू होती है, वहीं अलग-अलग राज्यों में मतदाता पहचान पत्र जारी करने के तरीके में कुछ अंतर हो सकते हैं। सटीक नियमों को जानने हेतु, कृपया अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट पर जाएं। कोई भी मतदाता पहचान पत्र या ईपीआईसी के लिए ऑनलाइन मतदाता आईडी पंजीकरण फॉर्म जमा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। मतदाता पहचान पत्र को ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए प्रक्रिया और वेबसाइट नीचे दी गई है

मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

मतदाता पहचान पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार के पास एक ई-मेल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड और सर्कल क्षेत्र नंबर जैसे उसकी आईडी और पता प्रमाण होना चाहिए जिसमें वह संबंधित है। दूसरा चरण दी गई वेबसाइट से शुरू होता है; http://eci-citizenservices.nic.in/frmForm6New.aspx (मतदाता पहचान पत्र या चुनाव कार्ड के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आधिकारिक साइट पर जाने के लिए लिंक को एक नए टैब में कॉपी और पेस्ट करें)। निर्वाचन आयोग के लिए आधिकारिक साइट http://eci.nic.in है, यह फॉर्म 6 प्रदान करती है (जो मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए है)। आप अपने मतदाता पहचान पत्र में कुछ सुधार करवाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म -8 का एक विकल्प भी प्राप्त होगा (जो मौजूदा मतदाता पहचान पत्र के डेटा में सुधार के लिए होता है)। यदि आप नए मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फॉर्म 6 का विकल्प चुनें। दी गई लिंक से आपको पुनः निर्देशित किया जाएगा http://eci-citizenservices.nic.in/frmForm6New.aspx (फॉर्म 6 पृष्ठ) वहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और तुरंत एसएमएस द्वारा उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको अपना विवरण ऑनलाइन भरने की आवश्यकता है। विवरण भरने के बाद, आपको एक आवेदन आईडी दी जाएगी। इस पेज को प्रिंट कर लें तथा नीचे आवेदन आईडी लिखें। इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा दिए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ http://eci-citizenservices.nic.in पर लॉगिन करना है। यदि आवश्यक हो तो डेटा संपादित करें तथा अन्य विवरण भरें। इसे सबमिट कर दें तथा सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें। इसके बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र, निवास पता और पहचान प्रमाण की स्कैन की गई प्रतिलिपि अपलोड करने की भी आवश्यकता होगी। प्रिंटेड प्रति में दिए गए पते पर अपनी नवीनतम फोटो, जन्मतिथि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, निवास पता तथा पहचान पत्र प्रमाण के साथ मुद्रित प्रति भेजें। जहाँ आप निवास करते हैं वहाँ के विधानसभा क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें। ईआरओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद आपको अपने निकटतम ईआरओ में अपना मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा या आप आवेदन पहचान पत्र का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।

एक मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

चुनाव या मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है –

1. पता प्रमाण पत्र
2. आयु प्रमाण पत्र
3. पासपोर्ट आकार की फोटो
4. मतदाता आईडी आवेदन पत्र

पता प्रमाण पत्र के लिए कोई भी निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान किया जा सकता है:
  • मोबाइल टेलीफोन बिल
  • लैंडलाइन फोन बिल
  • पानी का बिल
  • बिजली का बिल
  • संपत्ति कर रसीद
  • बैंक स्टेटमेंट
  • पासपोर्ट
  • राशन कार्ड
  • हाउस लीज / रेंट एग्रीमेंट
  • एलपीजी रसीद
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • नियोक्ता द्वारा दिया गया पहचान पत्र
  • पहचान प्रमाण के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी।


आयु प्रमाण पत्र के लिए कोई निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान कर सकता है (यदि 18 से 21 वर्ष के बीच):
  • एक नगर प्राधिकरण या जन्म और मृत्यु या बपतिस्मा प्रमाणपत्र के रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र;
  • आवेदक का जन्म प्रमाणपत्र जहाँ अंतिम बार किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान या विद्यालय (मान्यता प्राप्त) से शिक्षा ग्रहण की हो
  • या यदि कोई व्यक्ति कक्षा 10 या उससे उच्च कक्षा पास किया है, तो उसे कक्षा 10 की मार्कशीट की प्रतिलिपि देनी चाहिए, यदि इसमें जन्म प्रमाण पत्र के रूप में जन्म तिथि अंकित है;
  • या कक्षा 8 की मार्कशीट यदि इसमें जन्मतिथि अंकित है;
  • या कक्षा 5 की मार्कशीट यदि इसमें जन्मतिथि अंकित है;
  • या भारतीय पासपोर्ट;
  • या पैन कार्ड;
  • या ड्राइविंग लाइसेंस;
  • या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार पत्र / कार्ड
उपरोक्त दस्तावेजों की अनुपलब्धता के मामलों में फॉर्म 6 के अनुबंध द्वितीय के निर्धारित प्रारूप में आवेदक के माता-पिता द्वारा घोषित (या तीसरे लिंग श्रेणी में एक मतदाता के मामले में गुरु द्वारा घोषित किया गया है) फार्म दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, बूथ लेवल अधिकारी / सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी / निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से पहले आवेदक को सत्यापन के लिए खुद को उपस्थित करना होगा। इसके अलावा किसी भी दस्तावेज की अनुपलब्धता तथा आवेदक के माता-पिता के जीवित न होने के मामले में, संबंधित ग्राम पंचायत या नगर निगम / नगर समिति के सरपंच द्वारा दिया गया आयु प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवेदक द्वारा किए गए एक नए पंजीकरण हेतु आवेदन के मामले में, जो व्यक्ति 21 वर्ष से ऊपर है और उसका नाम भारत में कहीं भी चुनावी तालिका में शामिल नहीं है तो फार्म 6 के अनुबंध III के अनुसार आवेदक द्वारा आयु घोषणापत्र दिया जाना चाहिए नहीं तो आवेदन अस्वीकार होने पर वह स्वयं उत्तरदायी है।
Last Updated on September 25, 2018